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Monday, February 21, 2022

राम रहीम की फरलो पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दिया यह जवाब, अब बुधवार काे होगी सुनवाई

राम रहीम की फरलो पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दिया यह जवाब, अब बुधवार काे होगी सुनवाई 
चंडीगढ़ : डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को दी गई फरलो को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हरियाणा सरकार ने सोमवार को अपना पक्ष रखते हुए साफ़ कर दिया है कि डेरा मुखी को तय प्रक्रिया के तहत ही फरलो दी गई है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी.आर. महाजन ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेशों के तहत डेरामुखी को दी गई फरलो का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंप दिया है लेकिन कोर्ट टाइम पूरा हो जाने के चलते इस याचिका पर अब बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बता दें कि डेरा मुखी को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के भादसों निवासी परमजीत सिंह सहोली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि डेरा मुखी पहले ही कई संगीन अपराधों का दोषी करार दिया जा चुका है और सोनारिया जेल में सजा काट रहा है। 

 इसके अलावा उसके खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक 20 दिनों की फरलो दिए जाने के आदेश दे दिए जोकि पूरी तरह से गलत है, ऐसे संगीन अपराधों के आरोपी को फरलो नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंजाब विधान सभा के 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ठीक इन चुनावों से पहले डेरा मुखी को फरलो राजनैतिक लाभ उठाने के लिए ही दी गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि डेरा मुखी खुद यह कहता रहा है कि उसके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में थी चुनाव से पहले डेरा मुखी को फरलो दिए जाने से राज्य का माहौल खराब हो सकता है और डेरा मुखी इन चुनावों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पूछा था कि सरकार बताये कि डेरा मुखी को किस आधार पर फरलो दी गई है, उसका पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए जाए के आदेश दिए थे।

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