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Monday, April 25, 2022

डेरा मुखी नहीं जाना चाहता पंजाब:बेदअबी मामलों की जांच में मांगी राहत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

डेरा मुखी नहीं जाना चाहता पंजाब:बेदअबी मामलों की जांच में मांगी राहत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सिरसा डेरा मुखी की एक अर्जी पर जवाब देना है। गुरमीत राम रहीम ने बेअदबी मामलों में निजी रुप से पेश होने से छूट मांगी हुई है। इसके अलावा विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही ट्रायल की मांग की हुई है। बेअदबी के मामलों में धार्मिक ग्रंथ की चोरी, फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में हाथों से लिखे बेअदबी के पोस्टर लगाने और धार्मिक ग्रंथ के पन्नों को फाड़ कर उनकी बेअदबी करने के मामलों में पंजाब पुलिस ने केस दर्ज कर एसआईटी बनाई थी। इन मामलों में कुछ गवाहों के बयान के आधार पर डेरा मुखी को एसआईटी ने आरोपी बनाया हुआ है।
*हाईकोर्ट पहले भी एसआईटी को जेल में पूछताछ को कहा चुका है*

डेरा मुखी की वकील कनिका आहूजा ने बाजाखाना थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 और 128 में गुरमीत राम रहीम के लिए राहत मांगी हुई है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की बैंच में आज केस की सुनवाई होगी। पंजाब पुलिस बेअदबी मामलों में गुरमीत राम रहीम से पूछताछ के लिए उसका प्रोडक्शन वारंट मांग रही है। ऐसी ही एक मांग पिछले वर्ष भी की गई थी। फरीदकोट की अदालत द्वारा डेरा मुखी का प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि सुरक्षा कारणों से डेरा मुखी को पंजाब नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में पंजाब पुलिस की एसआईटी सुनारिया जेल गई थी मगर पूछताछ में कुछ खास हाथ नहीं लगा था।
*इन मामलों में अपराधी है डेरा मुखी*

डेरा मुखी को वर्ष 2017 में पंचकूला कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में भी उसे सजा हो चुकी है। लगभग 400 साधुओं को नपुंसक बनाने और बेअदबी के मामलों में अभी जांच और ट्रायल चल रहे हैं।

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