अब मात्र 50 रुपये में करवाएं 5 लाख का बीमा, जानिए हरियाणा सरकार की इस योजना के बारे में
नारनौल : हरियाणा में स्थापित ट्रेडर्स के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई है। इसके तहत ट्रेडर्स मात्र 50 रुपये देकर बीमा करवा सकते हैं। इसके तहत ट्रेडर्स को 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम ( एचयूएम ) व उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। महेंद्रगढ के उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम ( एचयूएम ) व उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला एमएसएमई केंद्र में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसमें नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ पुराने उद्योग आधार मेमोरेंडम भी किया जाएगा। यह हरियाणा सरकार द्वारा सभी उद्यमों को एक मंच पर लाने की अनूठी पहल है। उन्होंने बताया कि इच्छुक ट्रेडर्स जिला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम केंद्र प्रस्तावित डेस्क पर संपर्क करें। सभी एमएसएमई उद्यमियों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए जिला एमएसएमई कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थापित सभी एमएसएमई उद्योगों को एक प्रमुख पहचान पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जिससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अनेक प्रकार के अनुदान सब्सिडी स्कीमों का लाभ उठा सकें। उद्यमी एवं व्यापारी खुद भी ऑनलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण उद्यमी एवं व्यापारी खुद भी यूडीवाईएएम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय की ओर से सक्षम युवाओं द्वारा उद्योग, प्रतिष्ठान, ट्रेडिंग फर्म व दुकान आदि पर जाकर एचयूएम का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी तरह हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के लिए एचएआरयूडीएचवाईएएम डॉट ई दिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह दस्तावेज लगाने होंगे इच्छुक उद्यमी एवं व्यापारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो एवं उद्योग का संपूर्ण विवरण निवेश, उद्यम स्थापना, तिथि, एंप्लॉयमेंट, ईमेल सहित पूरा पता इत्यादि दस्तावेज साथ लाकर कार्यालय में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय में उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री में किए जाते हैं।
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