आवास योजना में लगाया गया लोगों का पैसा वापस करेगा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हाईकोर्ट में दी ये जानकारी
चंडीगढ़ : हरियाणा द्वारा आवास योजना वापस लेने के बाद इसमें पैसा जमा करने वाले आवंटियों की राशि वापस करने के लिए वरिष्ठता सूची बनाने के अजीबो गरीब फैसले के खिलाफ एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी कोर्ट में पेश हुए। जोशी ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अनुसार लोगों को पैसा वापिस कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से एजी हरियाणा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जून माह के अंत तक सभी को पैसा वापिस कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को आवास योजना में आवेदन करने व उसकी सभी शर्त की जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी दस्तावेज देखने के बाद ही कोर्ट यह तय करेगा कि आवास योजना में जमा राशि पर ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट के जस्टिस अमोल रतन सिंह और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने रोहतक में 532 बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटन के लिए बोर्ड द्वारा जारी एक आवास योजना में पैसा जमा करने वाले रवि कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। बाद में इस योजना को रद कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड ने अभी तक राशि वापस नहीं की है। याचिकाकर्ताओं ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा पारित 18 अक्टूबर 2021 के उस आदेश को रद करने की भी मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि उन्हें उनकी बारी के अनुसार वापस करने को कहा जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने एनएच -71 जींद रोड रोहतक में हाउसिंग बोर्ड योजना में फ्लैटों की कीमत के भुगतान के लिए बड़ी रकम जमा कराई, इसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड द्वारा योजना को रद कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का पैसा तुरंत वापस नहीं किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि उनकी वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है और उनकी बारी आने पर उनको पैसा दिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक को तलब किया था।
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