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Thursday, May 12, 2022

मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दे रही हरियाणा सरकार, फटाफट उठाएं योजना का

मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दे रही हरियाणा सरकार, फटाफट उठाएं योजना का 

रोहतक : मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार 80 हजार रुपये दे रही है। बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme ) का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों ( BPL families ) को मिलेगा। पहले अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। एसडीएम ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।  यह कागजात जरूरी प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र , बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर ( csc center ) से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आवेदक के काम में कोई अड़चन न आए।

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