सोनीपत कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल जेल, 60 हजार जुर्माने की सजा
सोनीपत : सोनीपत की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में बिहार के अररिया निवासी युवक को 20 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने पड़ोस में रहने वाली लड़की को धमका कर 2 महीने में कई बार उससे दुष्कर्म किया था। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़ित लड़की को दिए जाएंगे। जुर्माना राशि न देने पर उसे 15 महीने अधिक जेल काटनी पड़ेगी।
*डेढ़ साल पहले हुआ था केस दर्ज*
सोनीपत शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने 7 दिसंबर, 2020 को पुलिस में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस बिहार के अररिया जिले का विशाल किराए के कमरे में रहता था। वह उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। इसको लेकर उसे टोका तो वह शहर की बाबा कॉलोनी में रहने लगा। महिला ने बताया कि दिसंबर, 2020 में उसकी 14 साल की बेटी अचानक घर से लापता हो गई। इस बीच उसे पता चला कि बेटी को विशाल ले गया है।
*युवक के कमरे से मिली लड़की*
महिला इसके बाद अपनी बेटी को तलाश करते हुए बाबा कॉलोनी में विशाल के कमरे पर पहुंची तो उसकी बेटी वहीं थी। वह उसको देखकर रोने लगी। इसके बाद वह बेटी को लेकर घर आ गई। बेटी ने घर लौटकर उसे बताया कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था, तो करीब दो माह पहले उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह उसे धमकी देकर अपने कमरे पर बुलाता और उसके साथ रेप करता था।
*नाबालिग से कई बार रेप*
विशाल ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर उसने दुष्कर्म की बात किसी को बताई तो उसके परिवार को खत्म कर देगा। दो महीने में विशाल ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अब वह डराकर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। महिला ने इसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस को शिकायत देकर विशाल के खिलाफ केस दर्ज कराया।
*मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान*
सिविल लाइन थाना पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए थे। मामले में जांच अधिकारी उषा रानी की टीम ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की कोर्ट में चल रही थी। पीड़िता के बयान और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने विशाल दोषी करार दिया।
*कोर्ट ने ये सुनाई सजा*
कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी विशाल को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 363 में 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएं। जुर्माना नहीं देने पर विशाल को 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
No comments:
Post a Comment