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Tuesday, July 5, 2022

आमजन 20 रूपये शुल्क देकर करवा सकता है खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का आंकलन: डॉ. भवर सिंह

लोगों की सेहत को सुधारने के लिए फूड एंड ड्रग्ज विभाग ने शुरू की कवायाद

आमजन 20 रूपये शुल्क देकर करवा सकता है खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का आंकलन: डॉ. भवर सिंह

जींद ( संजय कुमार ) -राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए जिला स्तर पर फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला मोबाईल वैन चलाई गई है। यह वैन जिला के लोगों की सेहत सुधारने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई। यह जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी अधिकारी डॉ०भवर सिंह ने दी।
फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ भवर सिंह ने बताया कि वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 29 जुलाई तक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से लोगों के घर द्वार पर जांच करवाने को लेकर गत एक जुलाई से जिला में चल रही मोबाईल प्रयोगशालाओं वैन का शैडयूल जारी किया गया है। यह मोबाईल वैन 5 जुलाई को जुलाना क्षेत्र में, 6 जुलाई को पिल्लूखेडा, 7 व 8 जुलाई को सफीदों, 11 व 12 जुलाई को नरवाना, 13 जुलाई को उचाना,14 जुलाई को नगूरां,15 जुलाई को अलेवा, 18 जुलाई को जींद के नए बस अड्डा तथा पुलिस लाईन कैम्पस,19 जुलाई को जिला कोर्ट कैम्पस,20 जुलाई को देवीलाल चौक, 21 को रोहतक रोड तथा 22 जुलाई को भिवानी रोड, 25 जुलाई को जींद की पुरानी अनाजमंडी व घंटाघर , 26 जुलाई को सब्जी मंडी जींद, 27 जुलाई को पटियाला चौक जींद, 28 जुलाई को रेलवे स्टेशन जींद तथा इसी प्रकार 29 जुलाई को पॉलिक्लीनिक जींद में यह वैन पंहुचेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति 20 रुपये निर्धारित शुल्क देकर खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता की जांच करवा सकता है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से दूध, घी,मावा, मसाले, मिठाईयां, तेल पनीर, लाल मिर्च, हल्दी पावडर समेत खाद्य पदार्थो की जांच करवा सकते है। उन्होंने बताया कि मोबाईल वैन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य सर्विलांस के आधार पर मौके पर ही खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच कर उपभोक्ताओं या विक्रेता को खाद्य पदार्थ के सुरक्षित या असुरक्षित होने की जानकारी देना है। इन पदार्थों की जांच रिपोर्ट ऑन स्पाट 25 से 30 मिनट में उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि जांचें सर्विलांस के अधीन होती हैं और उनके अनसेफ, मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड होने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल वैन प्रयोगशालाओं से खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

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