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Saturday, May 16, 2020

दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद- हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर हो सकेगी आवाजाही, e-pass दिखाना होगा जरूरी

(मनवीर) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दिल्ली समेत अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए थे। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाई कोर्ट के दखल के बाद अब दिल्ली हरियाणा सीमा पर आवाज में काफी हद तक छूट मिल गई है।

मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिसकर्मियों सहित अब कोई भी e-pass के जरिए अंतरराज्यीय आवागमन कर सकता है। इसी के चलते अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर पर करीब दोगुना वाहनों ने दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश किया।

हरियाणा सरकार का कहना था कि दिल्ली से प्रतिदिन हरियाणा आने जाने वाले लोगों की वजह से राज्य में संक्रमण फैल रहा है इसलिए 1 मई से दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों को हरियाणा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरराज्यीय मूमेंट के संबंध में सरकार को हिदायत दी है।

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जिसके बाद जारी आदेश में कहा गया है कि e-pass धारक किसी भी नागरिक को हरियाणा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यह ई पास महज आधे घंटे में ही जारी हो जाएगा।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉक डाउन के दौरान e pass दिखाने पर दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों की आवाजाही की भी अनुमति दी जाएगी। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के वकील द्वारा दायर किए जाने के बाद जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आपको बता दें कि अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के कई निवासियों को आवश्यक कार्यों के लिए सोनीपत की यात्रा करनी है और सोनीपत के निवासियों के लिए भी यही स्थिति है लेकिन उन्हें भी हरियाणा की सीमा पर रोका जा रहा है।

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