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Monday, January 18, 2021

किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- - प्रवेश कैसे-कौन करेगा या नहीं करेगा, ये पुलिस तय करे

किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-- प्रवेश कैसे-कौन करेगा या नहीं करेगा, ये पुलिस तय करे

नई दिल्ली, 18 जनवरी। नए कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन विस्तार रूप लेता जा रहा है। जहां इन कानूनों पर किसानों की सरकार से बातचीत चल रही है, वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है| इधर अब किसान आंदोलन के जत्थे ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की हुई है। जिस पर दिल्ली पुलिस ने ऐतराज जताया है और वह ट्रैक्टर रैली पर अवरोध लगवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंच गई है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कानून-व्यवस्था का हवाला दिया है।
वहीँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को इस मामले पर थोड़ी देर की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, कौन मार्च करेगा या धरना देगा। इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा। इधर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस दौरान कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है।फिलहाल किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा।

किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े…

आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और जरूर निकलेगा। यह अब रुक नहीं सकता। 26 जनवरी को हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई हुई है जो कि आंदोलनकारी किसानों से मसले के हल को लेकर बातचीत करेगी, लेकिन किसान इस कमेटी के विरोध में हैं और वह कमेटी से बातचीत नहीं करना चाहते। वहीं, कमेटी के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है।

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