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Saturday, May 1, 2021

हरियाणा सरकार का फैसला, कोराना में इन कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा

हरियाणा सरकार का फैसला, कोराना में इन कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा

 चंडीगढ़ : कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में गंभीर रूप से विकलांग (दिव्यांगजन), संवेदनशील व्यक्तियों अर्थात हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों, अनुबन्ध पर हों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हों, डेलीवेजिज पर हों या एडहॉक पर हों, को ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही वे आवश्यक सेवाओं में क्यों न लगे हों। इस निर्णय के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर वे घर से काम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। 
यह छूट अगले आदेशों तक लागू रहेगी। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मकसद से सरकार ने विस्तृत निवारक उपाय जारी किए हैं। ये उपाय संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने तथा विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन),संवेदनशील व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए हैं

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