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Monday, February 21, 2022

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र , पढ़िए क्या है नया कानून !

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र , पढ़िए क्या है नया कानून !
चंडीगढ़ : दिल्ली की तरह अब हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने-बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा चार साल घटाई गई है।

इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने-बेचने और पीने की अनुमति थी। न ही शराब की दुकानों पर 25 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों को काम पर लगाया जा सकता था। कानून में बदलाव के लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आबकारी कानून 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था। बीती 11 फरवरी को संशोधित कानून को गजट में प्रकाशित कर दिया गया।
दिल्ली सहित कई प्रदेशो में पहले ही घटाई जा चुकी है उम्र
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि दिल्ली सहित कई प्रदेशों में आयु सीमा को पहले ही घटाया जा चुका है। इसके पीछे तर्क यह कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है। कानून में बदलाव से न केवल शराब की अवैध खपत में कमी होगी, बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे राजस्व में बढ़ाेतरी होगी। प्रदेश में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 की अवधि 19 मई तक है।
वहीं, हरियाणा में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए रोडमैप तैयार है। नशा तस्करों से निपटने के लिए राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने गांव और वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की रणनीति बनाई है। विभिन्न स्तरों पर मिशन टीमें गठित की जा रही हैं जो नशे के आदी लोगों का पता लगाकर मोबाइल एप में उनका डाटा दर्ज करेंगी। साथ ही इनकी काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी

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