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Monday, June 26, 2023

*सरकार की प्रॉपर्टी धारकों को राहत:टैक्स के ब्याज में अब 10 नहीं 30 प्रतिशत मिलेगी छूट, 31 जुलाई तक करवाना होगा जमा*

*सरकार की प्रॉपर्टी धारकों को राहत:टैक्स के ब्याज में अब 10 नहीं 30 प्रतिशत मिलेगी छूट, 31 जुलाई तक करवाना होगा जमा*
DC अजय कुमार
प्रॉपर्टी टैक्स धारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सरकार ने ब्याज की छूट में बढ़ोतरी की है। जिससे कि प्रॉपर्टी टैक्स धारक बिना किसी परेशानी के कर जमा करवा पाएं। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया बया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी।

सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ताकि वे डिफाल्टर घोषित ना हों और ब्याज में भी छूट का लाभ ले पाएं।

*प्रॉपर्टी सील करते हुए नगर निगम की टीम*
डिफाल्टरों पर हो रही कार्रवाई
रोहतक नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के बकायदारों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके लिए पहले नोटिस देकर संपत्ति कर भरने के निर्देश दिए जाते हैं। वहीं जो लोग बकाया संपत्ति कर नहीं भर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संपत्ति को सील किया जा रहा है। ताकि संपत्ति कर के बकायदारों की लिस्ट कम की जा सके।

टैक्स के पैसे से होगा विकास
DC अजय कुमार ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाईन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें। जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

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