(मनोज) चंडीगढ़- डेरा सच्चा-सौदा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम ने डेरे के फ्रिज किए बैंक खातों से कोरोना कोवीड-19 वायरस के चलते प्रधानमंत्री केयर फंड कोष में 2 करोड़ सहित पंजाब सी.एम. कोवीड रिलीफ फंड और हरियाणा कवीड रिलीफ फंड में एक-एक करोड़ दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।
डेरा मुखी ने इसके लिए अपने फ्रिज किए बैंक खातों को खोले जाने की मांग की थी डेरा मुखी ने इस मांग को लेकर याचिका दायर कर इस पर सुनवाई किए जाने की मांग की थी । कोरोना के चलते इस समय हाई कोर्ट में सिर्फ बेहद अर्जेन्ट केसों पर सुनवाई हो रही है । याचिका पर सुनवाई से पहले उसकी मेंशनिंग करनी पड़ती है इसके स्वीकार किए जाने के बाद ही याचिका सुनवाई के लिए सम्बंधित बेंच के समक्ष भेजी जाती है। यह याचिका की जब मेंशनिंग कर इस पर अर्जेन्ट सुनवाई की मांग की गई तो इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया जिसके चलते इस याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पाई है।
गौरतलब है कि इस पुरे मामले को लेकर हाई कोर्ट के तीन जजों की फुल बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है 2017 में डेरा मुखी को पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हुए दंगों के बाद हाई कोर्ट ने डेरे की जांच की आदेश दिए थे और डेरे के सभी खातों को फ्रिज कर दिया था । अब डेरा मुखी ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि वह अपने खातों से प्रधानमंत्री केयर फंड कोष में 2 करोड़ सहित पंजाब सी.एम. कोवीड रिलीफ फंड और हरियाणा कवीड रिलीफ फंड में एक-एक करोड़ रूपए देना चाहता है लेकिन बैंक खातों के फ्रिज होने के चलते वह नहीं दे सकता। लिहाजा यह राशि जारी किए जाने की उसे इजाजत दी जाए। इस अर्जी पर सुनवाई से हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इंकार कर दिया है।
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