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Friday, December 19, 2025

December 19, 2025

सोशल मीडिया के भांड, समाज में कराएंगे कांड : जयहिंद

सोशल मीडिया के भांड, समाज में कराएंगे कांड : जयहिंद
समाज के कुछ राजनीतिक भांड़ जातिवाद का रंग देकर समाज के लोगों में करना चाहते हैं मतभेद 
रोहतक : जयहिंद सेना प्रमुख नवीन जयहिंद ने प्रेसवार्ता करते हुए सोशल मीडिया को समाज के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि समाज के कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग समाज के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं।
 जयहिंद ने विधायक दादा रामकुमार गौतम के चल रहे विवाद पर बोलते हुए कहा कि विधायक रामकुमार गौतम की वो वीडियो जिसके कारण विभिन्न समाज की अलग-अलग जगह पर पंचायतें हो रही हैं। मैंने उस वीडियो को कई बार सुना लेकिन उसमें विधायक दादा रामकुमार गौतम ने किसी भी जाति या बिरादरी के लिए कहीं भी कोई गाली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।
उनका कहना था कि समाज के बुद्धिजीवी लोग भी उस वीडियो को पूरी सुने लेकिन कुछ जातिवादी राजनीतिक कीड़े इस विवाद को जातिवाद का रंग दे रहे हैं जबकि विधायक रामकुमार गौतम ने जो कुछ ऐसे शब्द कहे थे, उनके लिए खेद भी प्रकट कर चुके हैं। फिर भी समाज के कुछ लोग जिनकी घर में नहीं चलती, वे पंचायत में आकर चौधरी बन जाते हैं और समाज के युवा इन राजनीतिक गिद्धों से सावधान रहें क्योंकि ये राजनीतिक गिद्ध समाज को आपस में लड़वा कर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं।जयहिंद ने कहा कि विधायक राम कुमार गौतम ने अपने बयान में उन राजनीतिक लोगों के लिए कहा है, जो चुनाव हार चुके हैं और जिनका अब राज नहीं रहा। अगर देखे तो सबसे पहले हरियाणा में ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा है, जिनका अब राज नहीं है। फिर राव समाज का भी अब राज नहीं है लेकिन समाज के कुछ राजनीतिक भांड़ इसे जातिवाद का रंग देकर समाज के लोगों में मतभेद करना चाहते हैं जबकि गांव में एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता।उन्होंने ब्राह्मण समाज ओर जाट समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज के लोग इन नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब ना करें क्योंकि ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग विधायक को गोबर खाना ब्राह्मण समाज के ही मंत्री ने कहा था। वही जाट समाज को भी सोचना चाहिए कि जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो जाट समाज के बुजुर्ग हुड्डा को पंजाबी कहते थे।जयहिंद ने युवाओं से भी अपील करते हुए कहा कि इन नेताओं के आपसी विवाद को सामाजिक विवाद ना बनाएं क्योंकि ये राजनीतिक लोग विधानसभा सदन में लड़कर फिर साथ में बैठकर चाय पानी नाश्ता करते हैं। यहां तक कि इकट्ठे बैठ कर शराब तक पीते हैं लेकिन आम जनता इन बातों को नहीं समझती और समाज में आपस में एक दूसरे की जाति बिरादरी पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर आपस में लड़ने यहां तक मारने को तैयार रहते हैं।
उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता है, ये राजनीतिक लोग आपको और आपके परिवार को संभालने तक भी आपके पास नहीं आते। ये राजनीतिक लोग आए दिन अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते हैं और समाज के लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़वा देते हैं। हर बिरादरी चाहती है कि उनकी बिरादरी का मुख्यमंत्री हो लेकिन इसके लिए समाज की दूसरी बिरादरी से लड़ना समाज के लिए घातक है।
            जयहिंद ने बताया कि मीडिया के कुछ भांड एक दूसरे की पूरी जाति को टारगेट ना करें। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप उस व्यक्ति विशेष को ही कह लें क्योंकि एक व्यक्ति विशेष पूरा समाज नहीं होता। समाज की हर बिरादरी के पूर्वजों का समाज के लिए एक विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने देश ओर समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश को आजाद कराने में 36 बिरादरी का योगदान रहा है।          
उन्होंने उन राजनीतिक नेताओं पर भी तंज कसा, जो समाज के लोगों में जहर भरकर अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़वाना चाहते हैं। जनता के मुद्दों पर वे नेता लोग गायब हो जाते हैं और फिर चुनाव से 5 महीने पहले चुनावी मैदान में आ जाते हैं।
जयहिंद ने लोकसभा, राज्यसभा ओर हरियाणा विधानसभा के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सदन में एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, जो सोशल मीडिया फेसबुक या दूसरे अन्य प्लेटफार्म पर फर्जी आईडी बनाकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते है। उन पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए, वहीं बिना तथ्य की खबरें चलाने वाले सोशल मीडिया पर भी बैन होना चाहिए।
December 19, 2025

3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला , पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार

3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार
रोहतक : थाना सदर के एरिया में 3 नाबालिग लड़कियो के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। जिला रोहतक पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग अंकित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कल पेश अदालत किया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेन्द्र ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस में 3 नाबालिग लड़कियो के साथ यौन शोषण करने बारे शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर धारा 65(2) बीएनएस व 06 पोस्को एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया। जांच में सामने आया कि थाना सदर के एऱिया में स्थित स्कूल मे बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जागरुक करने के लिए दौरा किया गया।
इस दौरान स्कूल में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया था। जिस पर बाल कल्याण समिति ने तीनो बच्चियों की काऊंसलिंग की। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रोहतक द्वारा इस विषय संबंध मे पुलिस में शिकायत दी गई। जिला पुलिस द्वारा शिकायत मिलने पर तुंरत अभियोग अंकित किया गया।
मामले की जांच महिला उप.नि. विजेता द्वारा अमल में लाई गई। दौराने जांच पीडितो की मेडीकल जांच करवाई गई तथा काउंसलिंग करवाई गई। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता के कथन अंकित कराए गए। पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुये दिनांक 18.12.2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।
December 19, 2025

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत स्पैशल डिटेक्टिव स्टाफ को मिली बड़ी सफलता

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत स्पैशल डिटेक्टिव स्टाफ को मिली बड़ी सफलता

स्पेशल सेल ने हथियारों से लैस बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश से 4 देसी पिस्तौल व 11 रौंद किए बरामद

आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, अवैध हथियार, अवैध शराब, धोखाधड़ी आदि धाराओं के तहत 17 आपराधिक मामले हैं दर्ज 

आरोपी 2 युवकों की हत्या करने के इरादे से खरीद कर लाया था हथियार
रोहतक : पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भौरिया के निर्देशों के अनुसार रोहतक पुलिस की स्पैशल डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत अपराध पर बड़ी चोट करते हुए एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान रोहतक जिले के गांव टिटौली निवासी नवीन उर्फ मोनू पुत्र महाबीर के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 4 स्वदेशी रिवॉल्वर और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।
इस मामले की जानकारी देते हुए रोहतक पुलिस के डीएसपी (मुख्यालय) रवि खुंडिया ने पत्रकार वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और लंबे समय से पुलिस की निगाह में था।
उन्होंने बताया कि स्पैशल डिटेक्टिव स्टाफ, रोहतक के प्रभारी उप.नि. अश्वनी कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक ड्रेन नंबर 8 के पास एक बैग में अवैध असला लेकर घूम रहा है और किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। उप.नि. अश्वनी कुमार ने सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए स.उप.नि. कृष्ण के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर रवाना किया। स्पेशल सेल की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 4 स्वदेशी रिवॉल्वर और 11 जिंदा राऊंड बरामद हुए।
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने ही गांव के 2 युवकों की हत्या की साजिश रच रहा था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी के चलते वह वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। समय रहते पुलिस की कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई।
डीएसपी (मुख्यालय) रवि खुंडिया के अनुसार आरोपी का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है। आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रय़ास, लूट, डैकती, चोरी, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, अवैध शराब आदि धाराओ के तहत 17 मामले दर्ज हैं।उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ जिला रोहतक मे 10 मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ जीन्द में 2 व करनाल, कुरूक्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली व राजस्थान में एक-एक मामला दर्ज है। आरोपी के खिलाफ अपहरण का एक, हत्या के प्रयास का एक, चोरी/लूट/डकैती के 7, अवैध हथियार के 3, अवैध शराब के 3 व पी.ओ. के 2 मामले दर्ज हैं।
उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से आरोपी का 5 दिन का रिमांड मांगा है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ में कई और गंभीर वारदातों का खुलासा हो सकता है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसे ये हथियार कहां से मिले और उसके पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ तो नहीं है।
डीएसपी रवि खुंडिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिले में अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
December 19, 2025

समृद्धि कलाकार, राष्ट्र की आवश्यकता : दीपक कौशिक

समृद्धि कलाकार, राष्ट्र की आवश्यकता : दीपक कौशिक

छात्रों में कला सामग्री का वितरण
जींद : सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी एक अखिल भारतीय स्तर पर कला के उत्थान एवं कलाकारों के सहयोग हेतु सतत रूप से कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्था है। संस्था द्वारा समय-समय पर कला छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, कला सामग्री का वितरण करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहयोग देना प्रमुख गतिविधियों में शामिल है।
इसी क्रम में सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी द्वारा गोविंदपुरा मिडिल स्कूल ,गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल किनाना व पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल उचाना में अध्ययनरत कला छात्रों को आवश्यक कला सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना रहा।
संस्था के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि कला और कलाकार के माध्यम से राष्ट्रहित में एक व्यापक जन-जागरण और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कला न केवल संवेदनशील नागरिकों का निर्माण करती है, बल्कि राष्ट्रीय चिंतन और सांस्कृतिक चेतना को भी सशक्त बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कला के विकास एवं कलाकारों के सहयोग की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है और इस दिशा में कार्यरत सभी संस्थाओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्याध्यापिका नीलम दहिया, कार्यक्रम संयोजक सुमित, प्रदीप मूर्तिकार ,वरिष्ठ सदस्य प्रदीप , कलाध्यापक नवीन मारीचि आदि गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल बताया।
सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी भविष्य में भी देशभर में कला छात्रों के उत्थान, कलाकारों के सम्मान एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े रचनात्मक कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
December 19, 2025

डॉक्टर और आबादी का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नए मेडिकल कॉलेज बनाकर एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर काम कर रही है : आरती सिंह राव

डॉक्टर और आबादी का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नए मेडिकल कॉलेज बनाकर एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर काम कर रही है : आरती सिंह राव 
चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य में डॉक्टर और आबादी का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में नए मेडिकल कॉलेज बनाकर एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर काम कर रही है। वर्ष 2014 में जहां हरियाणा में 700 एमबीबीएस की सीटें थीं, जो अब बढ़कर 2710 सीटें हो गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2018 में लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जवाब के अनुसार, डॉक्टर और आबादी का अनुपात 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि एलोपैथिक डॉक्टरों को ध्यान में रखें तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के 16 दिसंबर 2025 के डेटा के आधार पर 1225 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है। हरियाणा की संबंधित काउंसिल में रजिस्टर्ड आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी (AUH) डॉक्टरों को शामिल करने के बाद, अभी का अनुपात 819 आबादी पर एक डॉक्टर है।

आरती सिंह राव ने बताया कि डॉक्टर और आबादी का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नए मेडिकल कॉलेज बनाकर एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर काम कर रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार, सरकारी सेक्टर यानी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिलाकर हर 1000 आबादी पर एक हॉस्पिटल बेड होना चाहिए और ईएसआईसी और प्राइवेट हॉस्पिटल समेत सरकारी हेल्थ सुविधाओं में हर 1000 आबादी पर 2 बेड होने चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में जिला नागरिक अस्पताल तथा उपमंडल अस्पताल केवल 56 थे जबकि अब बढ़कर 74 हो चुके हैं इसी प्रकार सीएचसी की संख्या वर्ष 2014 में 109 थी जो कि अब बढ़ कर 122 हो चुकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा फ्री कर दी गई है , गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के इलाज की फ्री सुविधा दी जा रही है। वर्तमान सरकार यह मानती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा नहीं है बल्कि लोगों का अधिकार है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य के लोगों को उनके आस-पास सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।
December 19, 2025

जींद का जवान पश्चिम बंगाल में शहीदः आज दोपहर सुलहेड़ा पहुंचेगा पार्थिव शरीर; प्रशिक्षण के दौरान हादसा।

जींद का जवान पश्चिम बंगाल में शहीदः आज दोपहर सुलहेड़ा पहुंचेगा पार्थिव शरीर; प्रशिक्षण के दौरान हादसा।
जींद : जींद जिले के नरवाना उपमंडल के गांव सुलहेड़ा के जवान मनीष कुमार देश सेवा के दौरान शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण के दौरान हुए एक हादसे में 31 वर्षीय मनीष कुमार की मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद गांव सुलहेड़ा लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
*गांव में छाया मातम, हर आंख नम*

शहादत की खबर मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि मनीष कुमार की शहादत ने पूरे क्षेत्र को गर्व और गम दोनों से भर दिया है।
किसान परिवार से थे मनीष, छोटे भाई की भी फौज में जाने की तैयारी

शहीद मनीष कुमार के पिता जगदीश सिंह किसान हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। मनीष परिवार के बड़े बेटे थे और उनके छोटे भाई सोनू फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बेटे की शहादत की खबर सुनकर परिवार गहरे सदमे में है।
*टीए बटालियन से डीएसई तक का सफर*

मनीष कुमार पहले आर्मी की टीए बटालियन में सेवाएं दे चुके थे। इसके बाद उन्होंने डीएसई बटालियन ज्वाइन की थी। जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने देश सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित थे मनीष कुमार

शहीद मनीष कुमार विवाहित थे, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि मनीष शुरू से ही अनुशासित, मेहनती और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। वे हमेशा देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते थे।
गांव में उमड़ेगा जनसैलाब, शोक सभा का आयोजन पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठन और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। शहीद के सम्मान में गांव में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी ने शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
December 19, 2025

करनाल के जिला सिविल अस्पताल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर सैक्टर-32 ए करनाल में शिफ्ट किया जाएगा : आरती सिंह राव

करनाल के जिला सिविल अस्पताल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर सैक्टर-32 ए करनाल में शिफ्ट किया जाएगा : आरती सिंह राव 
चंडीगढ़ , 19 दिसंबर - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा करनाल के जिला सिविल अस्पताल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर सैक्टर-32 ए करनाल में शिफ्ट किया जाएगा , इस जमीन पर 200 बेड का नया अस्पताल तैयार किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए 9.90 एकड़ जमीन की एक नई जगह तय की गई है।  क्योंकि पहले जो जमीन चिन्हित की थी उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही थी। अब जमीन का सीमांकित हस्तांतरण किया जा रहा है।

आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि सैक्टर-32 ए, करनाल में 13 एकड़  (52609.10 प्रति वर्ग मीटर) जमीन डायरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्विसिज, पंचकूला के नाम पर 23 नवंबर 2021 को 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अलॉट की गई थी और 30 मार्च 2022 के पत्र अनुसार अलॉटी विभाग ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके बाद 27 जनवरी 2023 को सिविल सर्जन, करनाल के ऑफिस ने बताया कि कुल 13 एकड़  जमीन में से 4 एकड़ जमीन के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहीं है और जमीन उपयुक्त नहीं है।

उन्होंने बताया कि इसके बाद 16 नवंबर 2022 को हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में पहले से अलॉट की गई जमीन से सटी हुई 9.90 एकड़  जमीन की दोबारा डिमारकेशन करने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं उस 9.90 एकड़ जमीन की संशोधित डिमारकेशन को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चीफ टाउन प्लानर ने भी मंजूरी दे दी है। इस जमीन का ट्रांसफर जल्द कर दिया जाएगा और फिर अस्पताल का नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
December 19, 2025

विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए कुछ भी बयान देते हैं — नायब सिंह सैनी

जनता ने कांग्रेस के क्रिया—कलापों और उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया — मुख्यमंत्री

 विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए कुछ भी बयान देते हैं — नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रिया—कलापों और उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में हैं और वे कुछ भी बयान देते हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं और अपना फॉर्म स्वयं भरें। पहले की सरकार में तो आय सीमा भी 1 लाख 20 हजार रुपये थी, जबकि वर्तमान सरकार ने आय सीमा को 1 लाख 80 हजार रुपये की। उसके बाद लोगों ने बीपीएल के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि उस समय इसी सदन में उन्होंने कहा था कि चुनावों के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो गलत होगा उसका नाम कट जाएगा, ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक श्री बीबी बत्रा ने 8 लाख का आंकड़ा बताया है, जबकि 2022 में राशन कार्ड की संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। ये पता नहीं कहां से डाटा लेकर आए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनके समय में तो क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था, जो गरीब व्यक्ति था वह तो देखता रहता था, अन्य लोग उनका सामान ले जाते थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि ये वोट चोरी की बात करते हैं। वोट देना लोगों का अधिकार है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है।
December 19, 2025

स्मारक एवं इसके आसपास के क्षेत्र का विकास केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा सकता है : डॉ अरविन्द शर्मा

स्मारक एवं इसके आसपास के क्षेत्र का विकास केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा सकता है : डॉ अरविन्द शर्मा 
चंडीगढ़- हरियाणा के पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा ने कहा कि करनाल जिले के असंध क्षेत्र में स्थित कुषाण काल से संबंधित प्राचीन एवं विशालकाय बौद्ध स्तूप (जरासंध का टीला) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारत सरकार के अधीन संरक्षित स्मारक है।

डॉ. अरविन्द शर्मा आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करवा रहे थे।

उन्होंने बताया कि यह स्थल प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संरक्षित है, इसलिए स्मारक एवं इसके आसपास के क्षेत्र का विकास केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुषाण स्तूप के अवशेषों के अतिरिक्त, असंध स्थित जरासंध किले के क्षेत्र में सतही अन्वेषण के दौरान पेंटेड ग्रे वेयर मिट्टी के बर्तन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सिक्के तथा मध्यकालीन पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय स्थापित कर इस स्थल के सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर प्रयास करेगी।
December 19, 2025

*जामनी गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा*

*जामनी गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा*
चंडीगढ़- हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सफीदों विधानसभा क्षेत्र के गांव जामनी में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द टेंडर लगने के बाद शुरू हो जाएगा।

श्री गंगवा आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सफीदों से विधायक श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसकी संशोधित ड्राइंग के आधार पर और इसमें मिट्टी भरने के कार्य को शामिल करते हुए, संशोधित रफ कॉस्ट एस्टीमेट महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा को अगस्त 2025 में 1126.39 लाख रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद, राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।
December 19, 2025

*बसों के आवागमन की जानकारी के लिए बस अडडों पर लगेगी डिजिटल स्क्रीन, यात्रियों को मिलेगी बस लोकेशन की सुविधा-विज*

*राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ-साथ बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तथा ऐप को किया जा रहा है विकसित- परिवहन मंत्री श्री अनिल विज*

*फतेहाबाद-हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोडा-होशनाक एवं खाराखेडी गांवों के बस स्टॉप पर रुकने के साथ-साथ प्रतिदिन 66 फेरे लगाती है - अनिल विज*

*बसों के आवागमन की जानकारी के लिए बस अडडों पर लगेगी डिजिटल स्क्रीन, यात्रियों को मिलेगी बस लोकेशन की सुविधा-विज* 
चण्डीगढ- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ-साथ बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तथा ऐप को भी विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद-हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोडा-होशनाक एवं खाराखेडी गांवों के बस स्टॉप पर रूकती है और प्रतिदिन 66 फेरे लगाती है।

श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थें। उन्होंने कहा कि बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और इस सिस्टम को ओर अधिक एडवांस किया जा रहा हैं ताकि अब पेटिम/कार्ड इत्यादि से भी यात्री टिकटें ले सकें और पूरा रिकॉर्ड भी रह सकें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस अडडों पर बसों के जाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसका काफी कार्य पूरा भी हो चुका है।

बसों की जानकारी के संबंध में एक ऐप भी विकसित की गई है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आदमी यह देख सकता है कि मेरी बस कितनी दूर है।
December 19, 2025

*हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सात विधेयक प्रस्तुत किए गए*

*हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सात विधेयक प्रस्तुत किए गए*

*इसके अलावा, 8 विधेयक चर्चा उपरांत पास भी किए गए*
चंडीगढ़ - हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो सात विधेयक प्रस्तुत किए गए उनमें हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चिता) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान) विधेयक, 2025, हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक,2025 शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आठ विधेयक चर्चा उपरांत पास भी किए गए। पास किए गए विधेयकों में हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 तथा हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025 शामिल हैं।

*हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल अधिनियम,1991 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ’’यदि यह अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।’’ फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई, 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1991 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है। इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 (1991 का 14) में हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

*हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025*

 हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल अधिनियम,1991 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप मनोनीत किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ’’यदि वह अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।’’ फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई, 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1992 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 (1992 का 10) में हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

*हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल अधिनियम,2022 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पास किया गया।

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ’’यदि यह अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।’’ फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई, 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2025 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक सरंचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल अधिनियम, 2022 (2025 का 25) में हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

*हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम,2024 को संशोधित करने के लिए हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ’’यदि यह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।’’ फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई, 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2024 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2024 का 7) में हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाए।

*हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ग) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ’’यदि यह अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।’’ फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन(फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू पी.(सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई,2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2010 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल अधिनियम, 2009 (2010 का 12) में हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल अधिनियम (संशोधन) विधेयक,2025 के द्वारा संशोधन किया जाए।

*हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा नगर निगम अधिनियम,1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (क) ’’हैजा, प्लेग, छोटी माता, चेचक, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, आन्त्र ज्वर, मस्तिष्क मेरु, तानिका शोथ और रोहिणी’’ को खतरनाक बीमारी परिभाषित किया गया है। फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन(फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 83/2010 में पारित 7 मई,2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1994 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

*हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

वर्तमान प्रावधान के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का अनुमोदन और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा अपनी बैठक में अपने सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, की गणपूर्ति के साथ किया जाता है जबकि किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों पर विचार और अनुमोदन करने या ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु, ग्राम सभा के अधिक से अधिक सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस्ती योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

 *हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025*

हरियाणा राज्य में नगर निकायों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने और नगर निकाय मामलों के प्रबंधन में उन्हें व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए नगर निकायों की स्थापना के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक में संशोधन करने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया।

भारत के संविधान ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी नगर निकायों को सौंपी है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की तर्ज पर नगर निकायों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में इनकी भूमिका नियत की है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान में जनसंख्या के आधार पर नगर निकायों के वर्गीकरण की अवधारणा की गई है।

तदानुसार, हरियाणा राज्य में नगर निकायों का गठन तीन वर्गों अर्थात् नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अंतर्गत, मुख्यतः जनसंख्या मानदंड तथा अन्य कारकों जैसे जनसंख्या घनत्व, गैर-कृषि गतिविधियां, राजस्व सृजन इत्यादि के आधार पर किया गया है। हालांकि जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर निकायों को, उनकी जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, नगर परिषद के रूप में नामित किया गया है। नगर परिषदें एवं नगर पालिकाएं हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित हैं जबकि नगर निगम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित हैं। सम्पूर्ण देश के नगर निकाय कानूनों में एकरूपता लाने, नगर निकाय उप-नियमों को सरल बनाने, वित्तीय प्रबन्धन तथा लेखा प्रणालियों में सुधार लाने के साथ-साथ नगर निकायों की आंतरिक संसाधन सृजन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य हेतु आवासन और शहरी कार्य मन्त्रालय ने वर्ष 2003 में आदर्श नगर निकाय कानून परिचालित किया था।

नागरिकों को दी जाने वाली नगर निकाय सेवाओं का स्तर एवं गुणवत्ता तीनों वर्गों के नगर निकायों के अंतर्गत एकरूप होना जरूरी है तथा इसे वित्तीय कठिनाईयों एवं कार्यात्मक क्षमता के उतार चढ़ाव के अधीन नहीं किया जा सकता। शहरी स्थानीय निकाय विभाग सभी वर्गों की नगर निकायों के लिए एकल पर्यवेक्षण विभाग है।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) के अधिनियमित होने के पश्चात, वर्तमान नगर निकाय अधिनियमों में पचास से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग को समान मामले जैसे कि सम्पत्ति कर के मूल्यांकन से संबंधित अधिसूचनाएं, लाईसेंसों से सम्बन्धित नियम एवं विनियम, विज्ञापन, विकास शुल्क आदि के सम्बन्ध में दरों के निर्धारण हेतु इन दोनों नगर निकाय अधिनियमों के अंतर्गत पृथक अधिसूचनाएं जारी करनी होती हैं। ऐसे प्रयोग से अनावश्यक प्रकार के प्रयासों की पुनरावृत्ति, समय की बर्बादी तथा आमजन एवं विभाग के कर्मचारियों के मध्य भ्रांति उत्पन्न होती है।

दोनों अधिनियमों में पृथक सेवा नियमों की प्रयोज्यता के कारण, नगर निकाय कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची निर्धारण के मामलों में अस्पष्टता उत्पन्न होती है। यह प्रायः अनावश्यक मुकदमेबाजी का कारण बनता हैं तथा उच्च कार्यक्षमता हेतु कर्मचारियों की उचित तैनाती के उद्देश्य को विफल कर देता है। देश के 10 राज्य नामतः बिहार, राजस्थान, केरल, झारखण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम में सभी वर्गों की नगर निकायें एकल अधिनियम के अधीन संचालित हैं।

संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम 1992 में परिकल्पित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में नगर निकायों को निश्चितता, निरन्तरता एवं सामर्थ्य प्रदान करने तथा अधिक पारदर्शिता एवं बेहतर शासन व्यवस्था लाने हेतु, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक एकल अधिनियम नामतः हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025 को अधिनियमित करने की प्रस्तावना करता है जो राज्य की सभी नगर निकायों पर एकरूपता से लागू होगा।

प्रस्तावित विधेयक में कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल किए गए हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि - नगर निकायों को सम्पत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, जल एवं सीवरेज शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरों के मध्य, करों एवं शुल्कों की दरें, तय करने हेतु सशक्त किया गया है; नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से बैठकों में भाग लेने हेतु नियत करना तथा नगर निकायों को बिना बाह्य उपस्थिति के परिसंचरण के माध्यम से प्रस्तावों को पारित करने हेतु सक्षम बनाना है; नगर निकाय क्षेत्रों के अंदर यातायात प्रबंधन में सुधार हेतु शहरी यातायात की प्रभावी योजना बनाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के साथ-साथ हरित क्षेत्रों के रखरखाव हेतु शहरी वानिकी का प्रावधान किया गया है; सभी नगर निकाय कर्मचारियों के लिए समान सेवा नियम तैयार करना, जिससे मुकद्दमेबाजी में काफी हद तक कमी आएगी और इसके अतिरिक्त, नगर निकाय अपराधों की सुनवाई के सम्बन्ध में नगर निकाय न्यायाधीश की नियुक्ति करना शामिल करना है।

इसलिए वर्तमान में नगर निकाय अधिनियमों नामतः हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) का निरसन तथा हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025 को अधिनियमित करना आवश्यक है।
December 19, 2025

हरियाणा सरकार पर जनता का नॉन-स्टॉप भरोसा — मुख्यमंत्री

हरियाणा सरकार पर जनता का नॉन-स्टॉप भरोसा — मुख्यमंत्री
11 सालों में लगातार मजबूत हुआ सड़क नेटवर्क, विपक्ष को हो रही दिक्कत — नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार काम करने वाली सरकार है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं और नॉन—स्टॉप विश्वास कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में सड़क नेटवर्क को जो मजबूती मिली है, उससे कहीं न कहीं विपक्ष को दिक्कत हो रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा हर बार पोस्टर लेकर आना, अखबार दिखाना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बारे में नहीं सोचा, जबकि पिछले 11 सालों में सड़क नेटवर्क को जो मजबूती मिली है, इसी से तो इन्हें दिक्कत आ रही है।

उन्होंने कहा कि झज्जर—छुछकवास तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस—वे निकल रहा है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने सरकार का शुक्रिया तक नहीं किया। कम से कम इन्हें सड़कों के सुधारीकरण के लिए शुक्रिया तो अदा करना चाहिए।
December 19, 2025

ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए कर्मचारी 25 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट

ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए कर्मचारी 25 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट

हरियाणा सरकार के निर्देश, तीन दिन के भीतर जारी करें सर्टिफिकेट
चंडीगढ़--हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।
इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
December 19, 2025

पितरों को खुश करने के लिए विशेष फलदायी पौष अमावस्या आज

पिंडारा तीर्थ में श्रद्धालु आज लगाएंगे श्रद्धा की डुबकी
पितरों को खुश करने के लिए विशेष फलदायी पौष अमावस्या आज
पितरों को खुश करने के लिए पौष अमावस्या पर पितृ तर्पण अवश्य करें : नवीन शास्त्री
जींद : साल की अंतिम और पौष माह की अमावस्या शुक्रवार 19 दिसंबर को है। इस अमावस्या पर श्रद्धालुओं को विशेष संयोग मिलेगा। पौष अमावस्या का शुक्रवार के दिन पडऩा माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा शुभ संयोग भी बना रहा है। मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को श्रद्धा भाव से किया गया दान और पुण्य कर्म आर्थिक स्थिरता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के किए गए कमों से प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त का महत्व और भी बढ़ जाता है।
*पौष अमावस्या पर रहेंगे विशेष संयोग*

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर सुबह चार बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 20 दिसंबर सुबह सात बजकर 12 मिनट पर होगा। ऐसे में श्रद्धालुओं द्वारा अमावस्या से जुड़े पितृ तर्पण, स्नान और दान जैसे शुभ कार्य शुक्रवार को ही किए जाएंगे। हिंदू धर्म में पौष माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस पौष अमावस्या के दिन कई शुभ मुहूर्त बनेंगे। जिनमें धार्मिक कार्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। शुक्रवार को पौष अमावस्या के दिन बहा मुहूर्त सुबह 5 बजकर 19 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक। इस समय स्नान, ध्यान, जप और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं अमृत काल सुबह 9 बजकर 43 से 11 बजकर 01 मिनट तक। इस समय किए गए शुभ कार्यों का विशेष फल मिलता है व कार्यों को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 58 मिनट से 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। यह समय सार्वभौमिक रूप से शुभमाना जाता है। राहुकाल 11 बजकर 01 मिनट से 12 बजकर 18 मिनट तक रहेग। इस दौरान शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।
पिंडारा तीर्थ में आज लगेगी श्रद्धा की डुबकी
पांडू पिंडारा स्थित पिंडतारक तीर्थ पर शुक्रवार को पौष अमावस्या पर श्रद्धालु ठंड के बीच सरोवर में स्नान, पिंडदान करके करके तर्पण करेंगे। पिंडतारक तीर्थ के संबंध में किदवंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहां 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंडतारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहां पिंडदान करने का विशेष महत्व है। 
*साल 2025 की अंतिम पौष अमावस्या आज : नवीन शास्त्री*

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि साल 2025 की अंतिम पौष अमावस्या शुक्रवार है। यह अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और जप का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पितृ कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि पितृ कार्यों के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ मानी गई है।

Thursday, December 18, 2025

December 18, 2025

जींद पुलिस कि बङी कामयाबी। चोरी के दो अलग-अलग मामलो में दो आरोपी काबू ।

जींद पुलिस कि बङी कामयाबी। चोरी के दो अलग-अलग मामलो में दो आरोपी काबू ।
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह  भा.पु.से.  के कुशल दिशा-निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन हॉटस्पोट डोमिनेशन के तहत चौकी पटियाला चौक, जींद व चौकी उचाना मण्डी जींद  पुलिस ने  चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 
थाना शहर जींद के प्रभारी निरीक्षक पूर्णदास ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.12.2025 को चौकी  पटियाला चौक जींद में  शिकायतकर्ता शिवकुमार वासी मोहनगढ ने शिकायत में बताया  कि  उसने अपनी मोटरसाइकिल को जींद के पटियाला चौक स्थित त्रिकोणा पार्क के पास खङी कि थी जो कुछ समय बाद मोटरसाईकिल को  किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठा लिया ।  काफी तलाश करने पर मोटरसाईकिल नही मिली जिसकी शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरु कि । तकनीकी साक्ष्यों व जांच  के आधार पर  आरोपी अजय उर्फ डौला वासी कंडेला  को नियमानुसार गिरफतार किया गया आरोपी से गहनता से पुछताछ करने पर आरोपी  मनीष वासी कंडेला का नाम सामने आया ।  आरोपी मनीष वासी कंडेला को नियमानुसार गिरफ्तार करके  माननीय अदालत में पेश करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार  अमल में लाई जा रही है ।  
एक अन्य मामले में थाना उचाना के प्रभारी उप निरीक्षक दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11.12.2025 को शिकायतकर्ता अजमेर वासी खटकड़ ने पुलिस चौकी उचाना मण्डी में शिकायत में बताया कि उसने अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल को  उचाना मण्डी स्थित हनुमान मशीनरी स्टोर  के बाहर खङा किया था लेकिन थोङी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं लग पाया । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना उचाना में मुकदमा न. 377 दिनांक 11.12.2025 धारा 303 बीएनएस  के तहत मामला  दर्ज किया गया  तकनीकी जांच के आधार पर चौकी मण्डी उचाना के इचांर्ज स.उप.नि. अनिल कुमार  के नेतृत्व में  दिनांक 17.12.2025 को आरोपी अजय वासी खापड़ को नियमानुसार गिरफ्तार करके  आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है । 
जीन्द पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें, लॉक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना/चौकी को दें। जिला पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
December 18, 2025

पानीपत के नागरिक अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृत्व अस्पताल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना ! : आरती सिंह राव

पानीपत के नागरिक अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृत्व अस्पताल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना ! : आरती सिंह राव 
चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि पानीपत के नागरिक अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृत्व अस्पताल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद इसे औपचारिक रूप से जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि पानीपत स्थित नागरिक अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृत्व अस्पताल के निर्माण की अनुमानित लागत 6,237.01 लाख रुपये है और अब तक इस पर कुल खर्च 4,303.51 लाख रुपये हुआ है।

उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में 100 बिस्तर होंगे। मातृ एवं शिशु अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाल रोग सहित सभी विशिष्ट बाह्य रोगी एवं अंतरोग विभाग की सेवाएं, जिनमें प्रयोगशाला, प्रसवोत्तर देखभाल, टीकाकरण, अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, एनआईसीयू, डीईआईसी, एनआरसी आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बताया कि उक्त अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। उपकरण खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है। स्टाफ की भी जल्द भर्ती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये जा रहे हैं।
December 18, 2025

हिसार में टी. बी. अस्पताल का नया भवन बनाया जाएगा , इसके लिए ड्राइंग तैयार की जा रही हैं : आरती सिंह राव

हिसार में टी. बी. अस्पताल का नया भवन बनाया जाएगा , इसके लिए ड्राइंग तैयार की जा रही हैं : आरती सिंह राव 
चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि हिसार में टी. बी. अस्पताल का नया भवन बनाया जाएगा , इसके लिए ड्राइंग तैयार की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि इसमें कोई दोराय नहीं कि हिसार में टी. बी. अस्पताल के भवन को पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) द्वारा 12 जुलाई 2018 को जर्जर घोषित कर दिया था। इसके बाद इस अस्पताल को रोगी कल्याण समिति भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि मरीजों का ईलाज निरंतर किया जाता रहे।

उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल भवन की ड्राइंग तैयार की जा रही हैं। नए भवन का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा।