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Friday, May 8, 2020

May 08, 2020

दर्दनाक हादसा- तीन दिन पहले लाया था गाड़ी, पोल से टकराने से दो दोस्तों की मौत

(रामफल)हिसार। नारनौंद (Narnaund) के खेड़ी चौपटा पर कार सवार दो युवकों की बिजली के पोल से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत (Death) हो गई। गांव हैबतपुर निवासी 21 वर्षीय सन्नी तथा जींद जिले के बराह गांव निवासी 24 वर्षीय भीम सिंह उर्फ भोलू दोनों दोस्त बृहस्पतिवार सुबह करीब चार बजे सिरसा के नाथूसरी चोपटा जाने के लिए रवाना हुए थे कि खेड़ी चौपटा पर पहुंचते ही उनकी गाड़ी खंभे से टकरा गई। 

टक्कर इतनी भयानक थी कि बिजली का पोल बीच में से टूट गया और दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतक सनी के ताऊ दलेल सिंह के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। तीन दिन पहले ही सन्नी दिल्ली से क्रूज गाड़ी लेकर आया था। सनी ने सिरसा में कुछ जमीन ली हुई थी और उसी जमीन को देखने के लिए वह अपने दोस्त के साथ आज सुबह रवाना हुआ था। जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

Saturday, May 2, 2020

May 02, 2020

सामाजिक संस्थाएँ कर रहीं पुलिसकर्मियों की सेवा, लगातार सेवा 37 वाँ दिन..

(रामफल)सिरसा : अमीर सत्या फाउंडेशन एवं इनर व्हील क्लब सिरसा शाइन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस प्रशासन को फेस शील्ड का वितरण किया गया ।पुलिस प्रशासन को जो कि पहले दिन से हम सब की सेवा में अपनी जान की परवाह किये बिना रात दिन लगा हुआ है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए ।
सेवा का ये कार्य फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्षा अमन लवली मोंगा, सन्तोष गोयल, नूर कौर, सुखदर्शन सिंह, रवि अरोड़ा के प्रयास से सम्पन्न हुआ ।

Thursday, April 23, 2020

April 23, 2020

सिरसा: किसान व्यापारियों के लिए आगे आया डेरा सच्चा सौदा

रामफल सिरसा : (डेरा सच्चा सौदा) करोना महामारी के चलते हुए एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा ने अपना योगदान दिया इस समय जब सारी दुनिया करोना महामारी से लड़ रही है ठीक उसी समय डेरा सच्चा सौदा ने  किसान व्यापारियों के हित को ध्यान रखते हुए आगे आकर अपना योगदान दिया और सरकार का साथ देते हुए अपने पास मौजूद शैडो प्रयोग करने की अनुमति दी | यहाँ पर इस समय गेहूं खरीद सेंटर बनाया गया हैं, जहा आस पास के किसान सोशल डिस्टेंस रखते हुए अपनी फसल व्यापारियो के माद्यम से बेच सकते है , यहां पर डेरे की तरफ से आने वाले सभी व्यापारियों के लिए लंगर पानी शौचालय की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है जिससे यहा पर आने वाला हर व्यापारी खुश नजर आया और ऐसी व्यवस्था के लिए डेरा मैनेजमेंट का बहुत-बहुत धन्यवाद किया | 

ज्ञात  है किरा सच्चा सौदा इसके अलावा सन 1950 से मानवता भलाई के कार्य समाज हित में करता आ रहा है जिसमें की 134 मानवता भलाई के काम किए जाते हैं संत डॉक्टर  गुरमीत राम रहीम जी इंसा  द्वारा बनाई गई  ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स  देश भर मे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए जानी जाती है | आज पूरी  कोरोना महामारी युग मे दुनिया में डेरे के सेवादारों द्वारा गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है व अपने-अपने शहर को सेवादारों द्वारा सेनीटाइज किया जा रहा है | इस मुश्किल समय में डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है वह सराहनीय है |

डेरा प्रेमिओ की द्वारा किये जा रहे प्रयासों की आने वाले  व्यापारी  और किसान प्रसंशा कर रहे है व उनके द्वारा किए गए कामों को मान सम्मान दे रहे हैं | हरियाणा बुलेटिन न्ययूज़ आम जनमानस व देश की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओ से अपील करता है कि आज कोरोना काल के समय हर तरह के मतभेद भुला डेरा सच्चा सौदा की तरह काम समाज हित के लिए आगे आना चाहिए |

Sunday, April 19, 2020

April 19, 2020

कोई भी व्यक्ति घर से बिना मास्क के न निकले : उपायुक्त बिढ़ान


- सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर 20 अप्रैल से मास्क पहनना अनिवार्य
सिरसा, 19 अप्रैल।
उपायुक्त एवं चेयरमैन जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर भारत सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त बिढ़ान रविवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश 20 अप्रैल से लागू होंगे। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों / कार्य स्थलों, परिवहन के प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग के भी मांपदंडों का अनुसरण करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिला में प्रत्येक व्यक्ति को किसी आवश्यक काम से घर से निकलते समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरुरी है। यह आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रुप से लागू होंगे। साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों सहित किसी भी साइट / कार्यालय / कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति / अधिकारी / कर्मचारी इन मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक / सभा / कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। आदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क पहनें।
जारी आदेशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के 48) की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है और पुलिस अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार है। जिला के प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों की अनुपालन करना अनिवार्य है।
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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी दुकानदार लॉकडाउन की पालना के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और मास्क लगाएं तथा दस्ताने जरूर पहनें। सामान देने से पूर्व दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाने के लिए कहें और सैनिटाइजर से उसके हाथों को साफ करें। बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान न दें। इसके अलावा रेहड़ी चालक व होम डिलिवरी ब्वाय भी मास्क जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मास्क उपलब्ध करवाए जाए। पुलिस नाकों पर भी समुचित मात्रा में मास्क दिए जाएं और बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के चालान काटे जाएं। सभी एसडीएम पुलिस अधिकारियों से तालमेल बना कर सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए लगातार निगरानी करें।
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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को जिला प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति पत्र दिए जाएंगे। अनुमति पत्र के अनुसार लॉकडाउन की दी गई हिदायतों की पालना न करने वाले दुकानदार की दुकान सील कर दी जाएगी। दुकानदार मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अभीतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें।

Friday, April 10, 2020

April 10, 2020

एसिड अटैक पीड़ितों को 15 दिन के भीतर मिले एक लाख अंतरिम मुआवजा

चंडीगढ़, 9 अप्रैल। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एसिड अटैक पीड़ितों को 15 दिन के अंदर अंतिम मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब के मुख्य सचिव व चडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इंडिया केस में दिए गए दिशा निर्देश के तहत एसिड अटैक विक्टिम को घटना के पंद्रह दिम के भीतर एक लाख का मुआवजा देना सुनिश्चित करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया था कि एसिड अटैक की घटना सामने आने के तुरंत बाद विक्टिम को पंद्रह दिन के भीतर एक लाख का मुआवजा जारी किया जाए व सरकार अपने खर्चे पर उसको तुरंत बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाए। इसके अलावा दो महीने के भीतर अन्य मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह आदेश तेजाब हमले के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। इस मामले में बेंच ने सरकार को पिछली सुनवाई पर विक्टिम को मुआवजा के तीन लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने बेंच को बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी विक्टिम को अभी तक किसी भी तरह की कोई वित्तीय सहायता या इलाज की सुविधा नही दी गई।
अधिकारी इस मामले को सामान्य मामले की तरह लेकर लापरवाही से काम कर रहे हैं। बेंच ने इस पर सख्त रूप अपानते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ कर चुका है विक्टिम को सरकार की तरफ से तुरंत निशुल्क इलाज व पंद्रह दिन के भीतर एक लाख का मुआवजा दिया जाए तो सरकार इसकी पालना क्यों नहीं कर रही। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो दो सप्ताह के भीतर विक्टिम को मुआवजा देकर उसका निशुल्क इलाज निश्चित करे।